Income Tax Rules for Joint Fixed Deposit : पत्नी के साथ FD करने वाले हो जाएं सावधान, घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस।।

Income Tax Rules for Joint Fixed Deposit : वर्तमान समय में जॉइंट फिक्स्ड डिपॉजिट आम बात होता हुआ देखा जाता है। बता दे कि लोग इसे सुरक्षित निवेश भी मानते हैं और परिवार के नाम पर पैसा जोड़ना चाहते हैं। वहीं अगर आपने अपने पत्नी के साथ मिलकर फिक्स डिपाजिट करवाए हुए हैं तो आपके लिए ये जान लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि इस ज्वाइंट फिक्स्ड डिपॉजिट के चलते इनकम टैक्स विभाग की नजर आप पर पड़ सकते हैं।

बता दे की अगर आप भी अपने पत्नी के साथ मिलकर फिक्स डिपाजिट करवाए हुए हैं तो ये खबर आपके लिए हैं। बता दे की वर्तमान समय में जॉइंट फिक्स्ड डिपॉजिट आम बात होता हुआ देखा जाता है। वही लोग इसे सुरक्षित निवेश भी मानती हैं और परिवार के नाम पर पैसा जोड़ना चाहते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ज्वाइंट फिक्स्ड डिपॉजिट के चलते इनकम टैक्स विभाग की नजर आप पर पड़ सकता है। जी हां अगर कुछ जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखे गए तो घर पर टैक्स नोटिस आ सकते हैं।

Income Tax Rules for Joint Fixed Deposit : टैक्सेबल होते हैं फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज

बता दे की फिक्स डिपाजिट से मिलने वाले ब्याज आपकी आय का हिस्सा होता है और इस पर टैक्स देना बहुत ही जरूरी होता है। वहीं अगर फिक्स डिपाजिट जॉइंट है तो भी टैक्स का बोझ नहीं बढ़ता। वही इनकम टैक्स विभाग गया है देखते हैं की फिक्स डिपॉजिट में पैसा किसने लगाए हैं। वहीं इस व्यक्ति के नाम पर टैक्स का भुगतान करने होंगे।

भले ही फिक्स डिपाजिट किसी और रिश्तेदार के साथ ज्वाइंट हो इसीलिए जॉइंट फिक्स डिपाजिट होने पर भी टैक्स की पूरी जिम्मेदारी मुख्य निवेशक की होते हैं।

Income Tax Rules for Joint Fixed Deposit : क्यों आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, जानिए नीचे की लेख में

बता दे की फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा पति का लगा है लेकिन फिक्स डिपाजिट पत्नी के नाम पर है तो टैक्स विभाग इसी बेनामी लेन – देन मान सकते हैं। वहीं इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी और के नाम पर अपनी संपत्ति दिखा रहे हैं जो कानून के खिलाफ है। ऐसे मामलों में नोटिस आ सकता है और जुर्माना भी लगाए जा सकती हैं

क्योंकि टैक्स विभाग की पति की कमाई को ही आई का स्रोत मानेंगे। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।

बता दे कि कई व्यक्ति टैक्स बचने के लिए फॉर्म 15G या 15H भर देते हैं जिससे बैंक टीडीएस नहीं करते हैं लेकिन ये फार्म तभी भरने चाहिए। जब आपकी टोटल आय टैक्स सीमा से कम हो। वहीं अगर आपने गलत जानकारी देकर यह फॉर्म भरा है तो इनकम टैक्स विभाग इसे टैक्स चोरी मान सकते हैं। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।

कैसे बचे टैक्स नोटिस से

  • बता दे की फिक्स डिपॉजिट में योगदान किसने किया है। यह साफ रखें।
  • वही ब्याज की आय को सही तरीके से ITR में दिखाएं।
  • वहीं अगर फिक्स डिपॉजिट में पैसा पति का है तो उन्हें ही फास्ट होल्डर बनाएं।
  • वहीं फॉर्म 15G/ 15H तभी भरे जब आपका वाकई पात्र हों।
  • फिक्स्ड डिपॉजिट की राशि दे और बैंक स्टेटमेंट संभाल कर रखें।

बता दे के संयुक्त फिक्स्ड डिपॉजिट एक बेहतरीन निवेश है लेकिन टैक्स नियमों को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। वहीं अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपको टैक्स नोटिस और जुर्माना लग सकते हैं। इसीलिए निवेश करने से पहले किसी पेशेवर से सलाह लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

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